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#धमाका_बड़ी_खबर: नामांतरण से पूर्व अभिलेखों की होगी जांच, 5 साल पहले की फाइल परखी जाएंगी, जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा ने "प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि के अवैध हस्तांतरण एवं नामांतरण पर सख्ती, दिए निर्देश"

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मंगलवार, 2 जून 2026

*कलेक्टर ने उप पंजीयकों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को जारी किए निर्देश
जिला पंजीयक को बैठक में दिए निर्देश
शिवपुरी, 02 जून 2026 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने प्रतिबंधित एवं नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन एवं नामांतरण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के समस्त उप पंजीयकों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए हैं। इस सम्बन्ध में मंगलवार को बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में जिला पंजीयक को निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। 
जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिले में अहस्तांतरणीय भूमि, पट्टे की भूमि, शासन प्रदत्त भूमि, भूदान भूमि तथा अन्य प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों के संबंध में विधिक प्रावधानों की उपेक्षा कर विक्रय विलेखों का पंजीयन एवं नामांतरण किए जाने के मामलों से शासन के हितों एवं स्वामित्व को क्षति पहुंचने की संभावना बनी रहती है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का हस्तांतरण कलेक्टर अथवा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी किसी भी भूमि के दस्तावेज का पंजीयन करने से पूर्व सक्षम अनुमति का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाए। 
नामांतरण से पूर्व अभिलेखों की होगी जांच
तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी नामांतरण प्रकरण में भूमि की प्रकृति, खसरा अभिलेख, सक्षम अनुमति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना आदेश पारित न किए जाएं। केवल प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही न करते हुए हस्तांतरण की वैधता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पिछले पांच वर्षों के प्रकरणों की होगी समीक्षा
निर्देशों के अनुसार विगत पांच वर्षों में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों से संबंधित सभी नामांतरण प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। जिन मामलों में सक्षम अनुमति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, उनकी पृथक जांच कर प्रतिवेदन उपखंड अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
अनियमितता पाए जाने पर होगी व्यक्तिगत जवाबदेही तय
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में किसी भी स्तर पर प्रतिबंधित भूमि का अवैध पंजीयन अथवा नामांतरण पाए जाने पर संबंधित उप पंजीयक, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। ऐसे मामलों में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई, प्रतिकूल प्रविष्टि एवं दायित्व निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी।















#धमाका_न्यूज: मार्च 2027 के पहले सोलर लगवायें, सब्सिडी का लाभ पायें, व्हाट्सऐप चैटबॉट पर “सोलर चाचा" बतायेंगे लाभ लेने के तरीके

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शिवपुरी, 02 जून 2026। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर बिजली उपभोक्ता अपने घर के बिजली बिल में अप्रत्याशित कमी ला सकते हैं। उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मार्च 2027 के पहले तक मिलेगा। मार्च 2027 तक घरों की छत पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर सोलर सिस्टम लगवाने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक उपभोक्ता पहले ही इस योजना में नामांकित हो चुके है।
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) के डिजिटली प्रचार-प्रसार के लिये व्हाट्सऐप चैटबॉट “सोलर चाचा" शुरू किया गया है। ऐप के माध्यम से हितग्राही योजना से संबंधित समस्त प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर के बिजली बिल को कम करने के लिये सोलर चाचा आपकी मदद के लिये तत्पर है। इसकी मदद से आज ही अपना सोलर सफर शुरू करने के लिए QR कोड को स्कैन करें अथवा 8815107640 नंबर पर Hello भेजें।














#धमाका_न्यूज: शिवपुरी में वॉलीबॉल कोच एवं अधिकृत वॉलीबॉल रेफरी अज़हर खान ने खिलाड़ियों के लिया किया "शहीदों के बलिदान से संविधान के सम्मान तक, खेल भावना से राष्ट्र निर्माण" विषय पर विधिक जागरूकता एवं संवैधानिक मूल्य सत्र का आयोजन

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shivpuri शिवपुरी। शहर में मंगलवार को जिला खेल परिसर, शिवपुरी में वॉलीबॉल कोच एवं अधिकृत वॉलीबॉल रेफरी अज़हर खान द्वारा "शहीदों के बलिदान से संविधान के सम्मान तक, खेल भावना से राष्ट्र निर्माण" विषय पर खिलाड़ियों हेतु विधिक जागरूकता एवं संवैधानिक मूल्य सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य खिलाड़ियों में भारतीय संविधान के प्रति सम्मान, उसकी मूल भावनाओं, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रति निष्ठा तथा नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता विकसित करना था। कार्यक्रम में संविधान, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता एवं चीफ LADC आलोक श्रीवास्तव, डिप्टी चीफ LADC पवन कुमार चंदेल एवं मनीष जैन, असिस्टेंट LADC नूपुर राठौर, लीगल ऐड टीम के अन्य अधिवक्ता तथा जिला खेल अधिकारी के.के. खरे उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों को संविधान के प्रति सम्मान, विधिक जागरूकता, अनुशासन एवं राष्ट्रहित में खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ी अफज़ल खान, सी.बी. पांडेय सहित अनेक युवा खिलाड़ी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में SAF बटालियन की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया।














#धमाका_बड़ी_खबर: फिजीकल टीआई कृपाल सिंह राठौड़ का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 106 ग्राम स्मैक के साथ अंतर जिला तस्कर गिरफ्तार

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ऋषि शर्मा की रिपोर्ट 
शिवपुरी
। शहर को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फिजीकल थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 106 ग्राम स्मैक के साथ एक अंतर जिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 52 हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन, हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सहित कुल 28 लाख 2 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया है।
मुखबिर से सूचना मिलने पर फिजीकल थाना पुलिस ने करवला पुलिया क्षेत्र में घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगा, लेकिन थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ के निर्देशन में टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रामनिवास उर्फ करुआ रावत (35 वर्ष), निवासी ग्राम पाटई, थाना आरोन, जिला ग्वालियर बताया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 106 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 26 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है। इसके अलावा 52 हजार रुपये नकद, नथिंग कंपनी का मोबाइल फोन तथा अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। 
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 127/26 के तहत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोपी से स्मैक के सप्लायर और उसके नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में नशा तस्करी से जुड़े अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं।
पहले भी एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा जा चुका है आरोपी
गिरफ्तार आरोपी रामनिवास उर्फ करुआ रावत का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। उसके खिलाफ वर्ष 2025 में थाना बैराड़ में अपराध क्रमांक 414/25 के तहत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। उक्त प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है और मामला वर्तमान में विचाराधीन है। इसके बावजूद आरोपी दोबारा नशे के कारोबार में सक्रिय पाया गया।
फिजीकल पुलिस की लगातार कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप
थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में फिजीकल थाना पुलिस लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी टीम द्वारा पूर्व में 232.5 ग्राम, 102.54 ग्राम, 25.38 ग्राम, 21.11 ग्राम एवं 19.78 ग्राम स्मैक सहित कुल लगभग 400 ग्राम स्मैक जब्त की जा चुकी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक आंकी गई है। लगातार हो रही कार्रवाइयों से नशा तस्करों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़, उपनिरीक्षक रामेन्द्र सिंह चौहान, सउनि बजरंग सिंह जादौन, प्रधान आरक्षक अंजीत तिवारी, विजय सेंगर, सुशील जाट, आरक्षक अजय यादव, बृजेश जादौन, पुष्पेन्द्र रावत, विजय मीणा, सागर भारद्वाज, जितेन्द्र धाकड़, अरविन्द सिंह एवं रिंकू बाथम की सराहनीय भूमिका रही।














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