शिवपुरी। ग्वालियर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 13544/2020 दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को पारित आदेश में कोविड 19 के तहत जारी गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया है। कोई भी यदि दूरी नहीं रखता है या मास्क नहीं लगाता है, या 100 से अधिक की भीङ एकत्रित करता है, राजनैतिक या सामाजिक आयोजन बिना अनुमति के करता है, तो उसके विरूद्ध FIR की जाएगी. कोई भी नागरिक फोटो और वीडियो बनाकर जिले के कलेक्टर और एसपी को दे सकता है। कार्यवाही ना होने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दे सकता है। अवमानना की कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा की जावेगी। उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए जनता की जान की सुरक्षा हेतु उक्त निर्णय जनहित याचिका में पारित किया गया है। ये कहना है, नगर के जानेमाने अधिवक्ता संजीव बिलगैया ने ये जानकारी दी।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें